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आनंद भवन को गृहकर में नहीं मिलेगी छूट

Wed, 08 Jan 2020 12:54 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2020 12:54 AM IST
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Anand Bhawan will not get exemption in house tax
Anand Bhawan will not get exemption in house tax
प्रयागराज। आनंद भवन प्रशासन को गृहकर के मद में बकाया 4.36 करोड़ रुपये नगर निगम में जमा करने होंगे। एक महीने की जांच के बाद नगर आयुक्त को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें आनंद भवन परिसर में चैरिटेबल ट्र्स्ट नहीं बल्कि, व्यावसायिक गतिविधियों के संचालित होने की पुष्टि की गई है। नगर निगम ने गृहकर में छूट न देने संबंधी पत्र जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि को भी भेज दिया है।
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जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि (ट्र्स्ट) के अधीन आनंद भवन में तारामंडल, संग्रहालय है। नगर निगम ने बीते नवंबर माह में ट्रस्ट को ब्याज समेत 4.36 करोड़ बकाया गृहकर जमा करने का नोटिस भेजा था। आनंद भवन परिसर के खुले और निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर 8,27,050 रुपये वार्षिक गृहकर लगाया गया है। जबकि ट्र्स्ट की ओर से ब्याज समेत बढ़ रहे गृहकर को नजरंदाज कर पुरानी दरों पर 600 रुपये वार्षिक गृहकर का भुगतान किया जा रहा है।
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नगर निगम से बकाया वसूली का नोटिस मिलने के बाद ट्रस्ट के दिल्ली मुख्यालय से सचिव प्रशासन ने महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से मुलाकात कर गृहकर की दरों को संशोधित करने का अनुरोध किया था। पत्र में कहा गया था कि आनंद भवन ट्रस्ट से संचालित है, यहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जातीं। नगर निगम ने ट्रस्ट संबंधी दस्तावेज मांगे थे।
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नगर निगम ने आनंद भवन और ट्रस्ट संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण कराया। जोन चार के जोनल अधिकारी की अध्यक्षता की गठित समिति ने आनंद भवन परिसर की पैमाइश कर भवनों का भौतिक सत्यापन किया। इसके बाद रिपोर्ट मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को सौंप दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आनंद भवन परिसर में चल रहीं गतिविधियां व्यावसायिक हैं, इसलिए गृहकर में छूट दिया जाना संभव नहीं है। पुरानी दरों पर कर भुगतान से साफ है कि संबंधित को नए कर के बारे में जानकारी थी। ऐसे में ट्र्स्ट को आनंद भवन पर बकाया 4.36 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। नगर आयुक्त रवि रंजन के मुताबिक कर विभाग की रिपोर्ट को इंगित करते हुए जवाहर लाल स्मारक निधि को पत्र भेजा गया है। उनकी तरफ से अभी इसका जवाब नहीं आया है।
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