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प्रयागराज : माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपी की पैरवी करेंगे न्याय मित्र, 17 नवंबर को होगी सुनवाई
Fri, 03 Nov 2023 06:26 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 03 Nov 2023 06:26 PM IST
सार
लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता गौरव सिंह को नियुक्त कर कर लिया था, लेकिन शनि की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सका। इस पर जिला जज ने शनि का पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर दिया। इसके बाद मामले में आरोप तय करने के लिए 17 नवंबर की तिथि नियत कर दी।
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शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
चर्चित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपी सनी की पैरवी न्याय मित्र रत्नेश कुमार शुक्ला करेंगे। जिला जज की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान यह नियुक्ति की गई है। जिला जज ने इसके पहले आरोपियों को कैसे की सुनवाई के दौरान उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया था।
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लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता गौरव सिंह को नियुक्त कर कर लिया था, लेकिन शनि की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सका। इस पर जिला जज ने शनि का पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर दिया। इसके बाद मामले में आरोप तय करने के लिए 17 नवंबर की तिथि नियत कर दी।
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इसके पहले शुक्रवार को मामले की सुनवाई शुरू होते ही तीनों आरोपियों शनि, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्या जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट के सामने उपस्थित हुए लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की पहली के लिए उनके देवता की पुकार की गई, लेकिन वह कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इसके बाद कोर्ट ने शनि का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता रत्नेश कुमार शुक्ला को न्याय मित्र नियुक्त की और सुनवाई के लिए आगे की तिथि नियत कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि अगली सुनवाई पर अदालत तीनों आरोपियों पर आप तय कर सकती है।
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आरोपी अरुण, लवलेश और शनि सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इसका विचारण जिला जज संतोष राय के8 अदालत में चल रहा है।