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खाद्य सुरक्षा में शामिल होंगे अतिकुपोषित बच्चे

Tue, 19 Jan 2016 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद Updated Tue, 19 Jan 2016 12:49 AM IST
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जिले में पहली मार्च से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने जा रहा है। इसमें अतिकुपोषित बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। इस बाबत शासन स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या 13 लाख से अधिक है जबकि इलाहाबाद में 42 हजार 124 अतिकुपोषित बच्चे हैं। हालांकि इससे इतर आपूर्ति विभाग की ओर से इलाहाबाद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तकरीबन नौ लाख 89 हजार पात्र गृहस्थियों का चयन कर लिया गया है और उनके अस्थायी राशन कार्ड जारी कर उसमें संशोधन के लिए आपत्तियां भी मांगी गई हैं।
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शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले दिनों वजन दिवस के रूप में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान प्रदेश में पांच वर्ष की आयु तक के 13 लाख से अधिक अतिकुपोषित बच्चे चिह्नित किए गए। अतिकुपोषित बच्चे निर्धन परिवारों से ही होते हैं। ऐसे में अतिकुपोषित बच्चों को भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए और उनके परिवार वालों को पात्र गृहस्थियों के रूप में चिह्नित किया जाएगा। एआरओ नीलेश उत्पल ने बताया कि अतिकुपोषित बच्चों और उनके परिवार वालों को पात्र गृहस्थी के रूप में चयनित करने के लिए अलग से अभियान चलाया जाएगा। यह प्रक्रिया चिह्नित किए गए अतिकुपोषित बच्चों की सूची के आधार पर होगी। फिलहाल इलाहाबाद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नौ लाख 89 हजार 190 पात्र गृहस्थियों का चयन कर लिया गया है।
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इनमें शहरी क्षेत्र के दो लाख 835 और ग्रामीण इलाकों के सात लाख 81 हजार 162 परिवार शामिल हैं। साथ ही 88 हजार 108 अंत्योदय कार्डधारक भी शामिल हैं। वहीं, दो लाख 22 हजार 356 ऐसे परिवार भी शामिल हैं, जिनके पास पहले से कोई राशन कार्ड नहीं था और उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल होने के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी के अस्थायी कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिनमें पात्र गृहस्थियों का नाम, पता, मोबाइल फोन नंबर, परिवार के सदस्यों का नाम सहित अन्य विवरण दर्ज है।
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अस्थायी कार्ड सभी उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिए गए हैं। चयनित परिवार कार्ड में संशोधन के लिए अपनी आपत्ति उचित दर विक्रेता, जिला पूर्ति कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के कार्यालय, तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर पर दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी अपात्र का चयन हुआ है तो इस बाबत भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
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