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मतदान के दिन कारखानों में सवेतन अवकाश
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 25 Nov 2015 12:14 AM IST
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इलाहाबाद(ब्यूरो)। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के लिए संबंधित ब्लॉकों में सार्वजनिक सवेतन अवकाश रहेगा। इसके बदले कर्मचारियों से अगले साप्ताहिक अवकाश पर काम भी नहीं लिया जा सकेगा। इस बाबत सहायक निदेशक कारखाना की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत के चुनाव चार चरणों में पांच-पांच ब्लॉकों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 28 नवंबर, दूसरे चरण का पहली दिसंबर, तीसरे चरण का पांच दिसंबर और चौथे चरण का मतदान नौ दिसंबर को होना है। संबंधित ब्लॉकों में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में तैनात समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर मिल सके, सो सहायक निदेशक कारखाना ने मतदान के दिन सार्वजनिक सवेतन अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि अगले साप्ताहिक अवकाश में उनसे काम नहीं लिया जाएगा।
ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए तहसील स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष संबंधित तहसील के एसडीएम होंगे जबकि तहसीलदार और वित्त एव लेखाधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कमेटी के सदस्य होंगे। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए प्रत्याशी अलग से एक खाता खोलेगा। खाते की सूचना रिटर्निंग अफसर एवं तहसील स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन कार्य के लिए इसी खाते से ही प्रत्याशी पैसा खर्च करेंगे। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में होगा, जो रिटर्निंग अफसर की ओर से प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
खर्च का ब्यौरा प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज करना होगा। विभिन्न मदों में जो धनराशि खर्च की जाएगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण कमेटी करेगी। निर्वाचन समाप्त होने के बाद तीन माह के भीतर सभी प्रत्याशियों को लेखा रजिस्टर तहसील स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराना होगा। कमेटी लेखा रजिस्टर का परीक्षण करेगी।
चुनाव ड्यूटी का आदेश देर से मिलने के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गए मतदान कर्मियों को एक और मौका दिया गया है। प्रभारी अधिकारी कार्मिक के अनुसार जिन कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 नवंबर को था, उनका प्रशिक्षण अब 25 को और जिनका प्रशिक्षण 23 को था, उनका प्रशिक्षण अब 26 नवंबर को कलक्ट्रेट के संगम सभागार में अपराह्न तीन बजे होगा। जो मतदान कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके, वे निर्धारित तिथि एवं समय पर संगम सभागार में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।
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ग्राम पंचायत के चुनाव चार चरणों में पांच-पांच ब्लॉकों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 28 नवंबर, दूसरे चरण का पहली दिसंबर, तीसरे चरण का पांच दिसंबर और चौथे चरण का मतदान नौ दिसंबर को होना है। संबंधित ब्लॉकों में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में तैनात समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर मिल सके, सो सहायक निदेशक कारखाना ने मतदान के दिन सार्वजनिक सवेतन अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि अगले साप्ताहिक अवकाश में उनसे काम नहीं लिया जाएगा।
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ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए तहसील स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष संबंधित तहसील के एसडीएम होंगे जबकि तहसीलदार और वित्त एव लेखाधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कमेटी के सदस्य होंगे। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए प्रत्याशी अलग से एक खाता खोलेगा। खाते की सूचना रिटर्निंग अफसर एवं तहसील स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन कार्य के लिए इसी खाते से ही प्रत्याशी पैसा खर्च करेंगे। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में होगा, जो रिटर्निंग अफसर की ओर से प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
खर्च का ब्यौरा प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज करना होगा। विभिन्न मदों में जो धनराशि खर्च की जाएगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण कमेटी करेगी। निर्वाचन समाप्त होने के बाद तीन माह के भीतर सभी प्रत्याशियों को लेखा रजिस्टर तहसील स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराना होगा। कमेटी लेखा रजिस्टर का परीक्षण करेगी।
चुनाव ड्यूटी का आदेश देर से मिलने के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गए मतदान कर्मियों को एक और मौका दिया गया है। प्रभारी अधिकारी कार्मिक के अनुसार जिन कर्मचारियों का प्रशिक्षण 22 नवंबर को था, उनका प्रशिक्षण अब 25 को और जिनका प्रशिक्षण 23 को था, उनका प्रशिक्षण अब 26 नवंबर को कलक्ट्रेट के संगम सभागार में अपराह्न तीन बजे होगा। जो मतदान कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके, वे निर्धारित तिथि एवं समय पर संगम सभागार में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।