फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad highcourt: Instructions for action against three junior engineers in the case of fake investigation

Allahabad highcourt: फर्जी जांच के मामले में तीन जूनियर अभियंताओं पर कार्रवाई के निर्देश

Thu, 02 Jun 2022 01:32 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 02 Jun 2022 01:32 AM IST
विज्ञापन
Allahabad highcourt: Instructions for action against three junior engineers in the case of fake investigation
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं के घरों में फर्जी जांच कर पैसे की वसूली करने वाले विद्युत निगम मुरादाबाद के तीन जूनियर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य अभियंता मुरादाबाद को हलफनामे पर दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कल्पना रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
विज्ञापन



याची की ओर से शिकायत की गई थी कि उसके घर पर कुछ लोग पहुंचे और अपने को विद्युत निगम के कर्मचारी बताते हुए मीटर आदि की जांच करने लगे। उन्होंने याची पर पेनाल्टी भी लगा दी। उसे शंका हुई तो उसने डीएम और कमिश्नर से शिकायत की। मामले में जांच हुई तो फर्जी पाया गया। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी।
विज्ञापन


कोर्ट ने पहले जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद जूनियर अभियंता रवि रंजन, संजीव रोहेला, ओपी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। याची के अधिवक्ता आशुतोष कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि मुरादाबाद में ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं। उपभोक्ता फर्जी जांच करने वालों के निशाने पर हैं। वे रेड डालकर वसूली कर रहे हैं। ब्यूरो 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed