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Allahabad highcourt: बस्ती विधायक की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने बढ़ाई धाराएं
Wed, 06 Apr 2022 12:33 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 06 Apr 2022 12:33 AM IST
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख रामकुमार को पांच महीने तक बंधक बनाए रखने के मामले में बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव की मुश्किलें और बढ़ गईं हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कई और धाराएं बढ़ा दी हैं।
इस बात की जानकारी मंगलवार को सरकारी अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दी। इस पर कोर्ट ने महेंद्र नाथ यादव के अधिवक्ता को इसके सत्यापन के लिए समय दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
सपा विधायक के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख के अपहरण के आरोप में आईपीसी की धारा 365 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा विधायक ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में कई और धाराएं बढ़ाई गई हैं। इस पर याची के अधिवक्ता ने इसके सत्यापन करने की बात कही। कोर्ट ने उन्हें तीन दिन का समय दिया है।
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इस बात की जानकारी मंगलवार को सरकारी अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दी। इस पर कोर्ट ने महेंद्र नाथ यादव के अधिवक्ता को इसके सत्यापन के लिए समय दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
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सपा विधायक के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख के अपहरण के आरोप में आईपीसी की धारा 365 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा विधायक ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में कई और धाराएं बढ़ाई गई हैं। इस पर याची के अधिवक्ता ने इसके सत्यापन करने की बात कही। कोर्ट ने उन्हें तीन दिन का समय दिया है।