फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: Relief to the employee who got a government job after passing high school again

इलाहाबाद हाईकोर्ट : दोबारा हाईस्कूूल पास कर सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारी को राहत

Fri, 15 Jul 2022 10:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 Jul 2022 10:19 PM IST
सार

याची को वर्ष 2008 में नियुक्त किया गया था। तब याची ने 2002 में जारी हाईस्कूल मार्कशीट प्रस्तुत की थी जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1986 दर्ज थी। किंतु 2009 में जितेंद्र बहादुर सिंह ने शिकायत की कि इससे पहले भी 1997 में जितेंद्र यादव हाईस्कूल पास कर चुका है।

विज्ञापन
Allahabad High Court: Relief to the employee who got a government job after passing high school again
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दोबारा हाईस्कूल परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने याची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बहाल करते हुए बर्खास्तगी अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने जनपद गाजीपुर के इंटर कॉलेज खालिसपुर के बर्खास्त कर्मचारी जितेंद्र यादव  की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

विज्ञापन



याची को वर्ष 2008 में नियुक्त किया गया था। तब याची ने 2002 में जारी हाईस्कूल मार्कशीट प्रस्तुत की थी जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1986 दर्ज थी। किंतु 2009 में जितेंद्र बहादुर सिंह ने शिकायत की कि इससे पहले भी 1997 में जितेंद्र यादव हाईस्कूल पास कर चुका है। उन अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि 14 जनवरी 1981 है। इसके बाद मई 2009 में प्रधानाचार्य ने शिकायत के आधार पर जितेंद्र को बर्खास्त कर दिया था।
विज्ञापन



याची ने सेवासमाप्ति आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए डीआईओएस को गुणदोष के आधार पर निर्णय लेने का आदेश दिया। साथ ही याची को सात प्रतिशत ब्याज के साथ बर्खास्तगी अवधि के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आठ सप्ताह में एरियर भुगतान न होने की दशा में याची 12 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान पाने का हकदार होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed