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Allahabad High Court : इलाहाबाद विवि सुरक्षा अधिकारी भर्ती परिणाम घोषित करने पर रोक
Sun, 25 Dec 2022 11:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 25 Dec 2022 11:05 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही विश्वविद्यालय से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही विश्वविद्यालय से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने अंबुज कुमार मिश्र की याचिका पर दिया है।याचिका पर अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने बहस की।
इनका कहना था कि विश्वविद्यालय की ओर से निकाले गए भर्ती विज्ञापन में जिस तरीके का जिक्र किया गया था, परीक्षा से एक सप्ताह पहले परीक्षा में बदलाव कर दिया गया। विश्वविद्यालय को बीच में परीक्षा के तरीके में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। तैयारी के लिए सात दिन का समय दिया गया, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और विश्वविद्यालय को 2 जनवरी तक याची को जवाबी हलफनामा देने तथा उसका जवाब देने का समय देते हुए 10 जनवरी को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
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इनका कहना था कि विश्वविद्यालय की ओर से निकाले गए भर्ती विज्ञापन में जिस तरीके का जिक्र किया गया था, परीक्षा से एक सप्ताह पहले परीक्षा में बदलाव कर दिया गया। विश्वविद्यालय को बीच में परीक्षा के तरीके में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। तैयारी के लिए सात दिन का समय दिया गया, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और विश्वविद्यालय को 2 जनवरी तक याची को जवाबी हलफनामा देने तथा उसका जवाब देने का समय देते हुए 10 जनवरी को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
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