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विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती रोक मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से मांगा जवाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Tue, 27 Nov 2018 03:50 AM IST
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इलाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। भर्ती पर रोक लगाने संबंधी आदेश को याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।
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गोरखपुर के अखिलेश मिश्र की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के विभिन्न विभागों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई। 18 जुलाई 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर यूजीसी को निर्देश दिया कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों और राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई जाए। यूजीसी ने 19 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी कर शिक्षक भर्ती रोक दी।
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केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विवेकानंद तिवारी व अन्य की याचिका पर अभी निर्णय नहीं हुआ है इसलिए भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है। इस याचिका में भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। याचीगण का कहना है कि किसी तकनीकी कारण से शिक्षक भर्ती रोकना उचित नहीं है इससे छात्रों के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार का हनन होता है। याचिका पर 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
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