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Allahabad High Court : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 25 Mar 2022 12:09 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 25 Mar 2022 12:09 AM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित सभी प्रतिपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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Allahabad High Court: High Court stays the declaration of Assistant Professor recruitment exam result
Allahabad High Court

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएचईएससी) की रसायन विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी अनुमति के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित सभी प्रतिपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 27 अप्रैल 2022 की तिथि सुनिश्चित की है।
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याचियों ने हाईकोर्ट में आयोग की ओर से रसायन विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा के लिए जारी की गई लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती दी है। यह उत्तर कुंजी 30 अक्तूबर 2021 को जारी की गई थी। इसमें छह सवालों के उत्तर पर याचियों की ओर से आपत्ति उठाई है।
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याचियों की ओर से अधिवक्ता प्राणेश मिश्रा और अमित कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 15 मार्च को पहली सुनवाई हुई। जिसमें आयोग को 23 मार्च को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था लेकिन, उसकी ओर से आज तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। वह 25 मार्च को साक्षात्कार लेने जा रहा है।



तर्क दिया गया कि लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। जिसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 70 प्रश्न विषय पूछे गए थे। आयोग परीक्षा प्रश्न पत्र में गलती को स्वीकारते हुए पहले ही दो प्रश्नों को डिलीट कर चुका है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में जुड़े सभी प्रतिपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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