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Allahabad High Court : भवन गिराने के मामले में नगर निगम के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sat, 05 Mar 2022 08:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Mar 2022 08:21 PM IST
सार

याचीयों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कृपा शंकर सिंह ने कहा कि निगम अफसरों की मिलीभगत से मकान को जर्जर घोषित कर दिया गया है। याचीगण उसमें किराएदार हैं और वहां लंबे समय से रह रहे हैं। मकान में एक विद्यालय भी संचालित हो रहा है।

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Allahabad High Court: High Court stayed the order of the Municipal Corporation in the matter of demolition of the building
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज की ओर से कर्नलगंज स्थित भवन को गिराए जाने के मामले में रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मामले में नगर निगम से जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।

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याचीयों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कृपा शंकर सिंह ने कहा कि निगम अफसरों की मिलीभगत से मकान को जर्जर घोषित कर दिया गया है। याचीगण उसमें किराएदार हैं और वहां लंबे समय से रह रहे हैं। मकान में एक विद्यालय भी संचालित हो रहा है।
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मकान कहीं से भी जर्जर नहीं है। इस पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली तिथि पर नगर निगम प्रयागराज को जवाब दाखिल करने को कहा है।

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