फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: Gautam Buddha Nagar District Magistrate summoned; bailable warrant issued.

Allahabad High Court : गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी तलब, जमानती वारंट जारी

Thu, 02 Jul 2026 06:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 02 Jul 2026 06:42 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को अदालत के आदेशों की अवहेलना के मामले में तलब किया है। उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने महेंद्र दत्त शर्मा की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन
Allahabad High Court: Gautam Buddha Nagar District Magistrate summoned; bailable warrant issued.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को अदालत के आदेशों की अवहेलना के मामले में तलब किया है। उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने महेंद्र दत्त शर्मा की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने पाया कि गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने अदालत के आठ दिसंबर 2025 और पांच जनवरी 2026 को जारी आदेश का पालन नहीं किया। इन दोनों आदेशों पर डीएम ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। एक जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया। अदालत ने जिलाधिकारी को दो जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि अदालत की अवमानना के लिए उन्हें क्यों न दंडित किया जाए।
विज्ञापन


अदालत ने संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को भी इस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed