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Allahabad High Court : गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी तलब, जमानती वारंट जारी
Thu, 02 Jul 2026 06:42 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Jul 2026 06:42 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को अदालत के आदेशों की अवहेलना के मामले में तलब किया है। उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने महेंद्र दत्त शर्मा की याचिका पर दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को अदालत के आदेशों की अवहेलना के मामले में तलब किया है। उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने महेंद्र दत्त शर्मा की याचिका पर दिया है।
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कोर्ट ने पाया कि गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने अदालत के आठ दिसंबर 2025 और पांच जनवरी 2026 को जारी आदेश का पालन नहीं किया। इन दोनों आदेशों पर डीएम ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। एक जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया। अदालत ने जिलाधिकारी को दो जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि अदालत की अवमानना के लिए उन्हें क्यों न दंडित किया जाए।
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अदालत ने संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को भी इस आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
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