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इलाहाबाद हाईकोर्ट : शाइन सिटी फर्जीवाड़ा मामले में डीजीपी तलब, सोमवार को होगी सुनवाई
Fri, 01 Oct 2021 09:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 01 Oct 2021 09:46 PM IST
सार
- मुख्य आरोपी राशिद नसीम सहित कई अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने पर देना होगा जवाब
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मुकदमा
- फोटो : demo pic
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विस्तार
निवेशकों के करोड़ों रुपये लूटकर फरार शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम सहित कई अहम अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया है। डीजीपी को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। मामले की जांच पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। उसने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर लेने की जानकारी कोर्ट को दी है।
श्रीराम राम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक अभियुक्त फरार है। इसमें मुख्य आरोपी राशिद नसीम सहित दो अभियुक्त देश के बाहर हैं जबकि बाकी यहीं हैं। कोर्ट ने मामले में डीजीपी को लगातार मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। कहा है कि अगर चार अक्तूबर तक शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो डीजीपी को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रही अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम मंजू ठाकुर ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में मार्च से सुनवाई चल रही है। कुल 287 मुकदमों की पैरवी एक साथ हो रही है। बताया जा रहा है कि मामले में मुख्य आरोपी राशिद नसीम की पत्नी और महिला मित्र को भी आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि, राशिद नसीम दुबई में है। उसे यहां लाने के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
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श्रीराम राम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक अभियुक्त फरार है। इसमें मुख्य आरोपी राशिद नसीम सहित दो अभियुक्त देश के बाहर हैं जबकि बाकी यहीं हैं। कोर्ट ने मामले में डीजीपी को लगातार मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। कहा है कि अगर चार अक्तूबर तक शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो डीजीपी को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
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मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रही अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम मंजू ठाकुर ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में मार्च से सुनवाई चल रही है। कुल 287 मुकदमों की पैरवी एक साथ हो रही है। बताया जा रहा है कि मामले में मुख्य आरोपी राशिद नसीम की पत्नी और महिला मित्र को भी आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि, राशिद नसीम दुबई में है। उसे यहां लाने के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
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