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इलाहाबाद हाई कोर्ट का अध्यापक भर्ती काउंसलिंग में 121 परीक्षार्थियों को राहत देने से इंकार

Fri, 21 Sep 2018 02:08 AM IST
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 21 Sep 2018 02:08 AM IST
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allahabad high court denied to give relaxation to 121 examiners in teachers recruitment

इलाहबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में गुरुवार को जुबैदा खान समेत 121 परीक्षार्थियों को रहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग की तारीख समाप्त होने के बाद अब इस मामले में किसी और को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है।

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चार सितम्बर को काउंसलिंग की तारीख समाप्त होने की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि जुबैदा खान और अन्य 121 को इस मामले में राहत नहीं दी जाएगी। यह आदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है। लखनऊ हाई कोर्ट में भी भर्ती की अनियमितताओं के खिलाफ याचिका की सुनवाई हो रही है।
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साथ ही कोर्ट ने कुलभूषण मिश्र और अन्य की अपील पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और 26 सितम्बर को याचिका पेश करने का निर्देश दिया है।

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