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यूपी : सोमवार से न्यायिक कार्य पर लौटेंगे अधिवक्ता, 16 सितंबर से यूपी सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का एलान

Sat, 09 Sep 2023 05:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Sep 2023 05:45 PM IST
सार

हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के खिलाफ न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ता सोमवार से काम पर लौटेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने बताया कि 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता जिला मुख्यालय पर और 20 अक्तूबर को विधानसभा का घेराव करेंगे।

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Advocates will return to work wearing black bands from Monday, will open a front against the UP government fro
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के खिलाफ न्यायिक कार्य से विरत अधिवक्ता सोमवार से काम पर लौटेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने बताया कि 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता जिला मुख्यालय पर और 20 अक्तूबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। 

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हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में अधिवक्ता 29 अगस्त से न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने स्वत: संज्ञान भी लिया है। यूपी सरकार की ओर से जांच के लिए रिटार्यर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। 

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Advocates will return to work wearing black bands from Monday, will open a front against the UP government fro
शिव किशोर गौड़, अध्यक्ष यूपी बार काउंसिल। - फोटो : अमर उजाला।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के लिए गठित की कमेटी


हापुड़ लाठीचार्ज मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने हाईकोर्ट के छह सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें हाईकोर्ट के तीन न्यायमूर्ति शामिल हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति वकीलों की शिकायत की जांच करेगी। कमेटी में न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति फैज आलम खान सदस्य बनाए गए हैं।

जांच समिति में महाधिवक्ता, बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने आदेश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश ने स्वत: संज्ञान की याचिका पर दिया है। मामले की सुनवाई उन्होंने अपने चैंबर में की। इस मामले में शासन ने एसआईटी का भी गठन किया गया है। एसआईटी अपनी अलग रिपोर्ट पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 

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