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Prayagraj News: राजकीय विद्यालयों में टीजीटी भर्ती का विज्ञापन संशोधित, कक्षा 9-10 के लिए होगा चयन
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यह संशोधन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया है।
लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ दाखिल रिट याचिका अखिलेश व तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 और जयहिंद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल 2026 को निर्णय पारित किया था।
परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परीक्षा-2025 के सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा 9 और 10 के अध्यापन कार्य के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2026 के आदेश के क्रम में 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए। ब्यूरो
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लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ दाखिल रिट याचिका अखिलेश व तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 और जयहिंद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल 2026 को निर्णय पारित किया था।
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परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परीक्षा-2025 के सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा 9 और 10 के अध्यापन कार्य के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2026 के आदेश के क्रम में 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए। ब्यूरो
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