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High Court : पॉक्सो मामले में आरोपी को सशर्त जमानत, कोर्ट ने कहा परिस्थितियां जमानत देने योग्य
Thu, 02 Jul 2026 06:37 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Jul 2026 06:37 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले की परिस्थितियां जमानत देने योग्य हैं।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले की परिस्थितियां जमानत देने योग्य हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल की एकलपीठ ने दिया है।
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आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे राजनीतिक रंजिश की वजह से फंसाया गया है। पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण अंतर था। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 19 नवंबर 2025 से जेल में है। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि पीड़िता ने आरोपी का नाम स्पष्ट रूप से लिया है।
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