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High Court : अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत
Thu, 02 Jul 2026 06:53 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Jul 2026 06:53 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने गाजियाबाद के संजय कुमार उर्फ संजय धीमन की जमानत अर्जी पर दिया।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने गाजियाबाद के संजय कुमार उर्फ संजय धीमन की जमानत अर्जी पर दिया।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के ऊना और कांगड़ा जिलों में अवैध खनन से संबंधित कई एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आरोप लगाया गया कि अवैध खनन से अर्जित धन का उपयोग सहारनपुर स्थित एक स्टोन क्रशर की खरीद में किया गया। बाद में सहारनपुर में भी अवैध खनन और खनिजों की खरीद-बिक्री से संबंधित मामला दर्ज किया गया।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी पिछले 18 माह से अधिक समय से जेल में है। जबकि सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने आरोपी को व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने सहित निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
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