फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Abbas Ansari brother Omar Ansari's anticipatory bail plea upheld

हाईकोर्ट: अब्बास अंसारी के विवादित बयान मामले में भाई उमर की राहत बरकरार, अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

Thu, 30 Nov 2023 09:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 30 Nov 2023 09:45 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उमर अंसारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित करते हुए दिया। हालांकि, कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। विधानसभा 2022 के चुनाव में अब्बास अंसारी ने एक सभा के दौरान हिसाब-किताब करने वाला बयान दिया था।

विज्ञापन
Abbas Ansari brother Omar Ansari's anticipatory bail plea upheld
अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के कोतवाली नगर में विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी द्वारा दिए गए विवादित बयान के मामले में अब्बास के साथ आरोपी बनाए गए उमर अंसारी की मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उमर की अग्रिम जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। याची को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही दो प्रतिभूतियों पर सुनवाई की अगली तिथि तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उमर अंसारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित करते हुए दिया। हालांकि, कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। विधानसभा 2022 के चुनाव में अब्बास अंसारी ने एक सभा के दौरान हिसाब-किताब करने वाला बयान दिया था। उस सभा में उमर भी मौजूद थे। पुलिस ने अब्बास के साथ उमर सहित कई लोगों को आरोपी बनाते हुए मऊ के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। अब्बास अंसारी को इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। कहा कि विवादित बयान से याची का कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने सभा में मौजूद होने की वजह से प्राथमिकी दर्ज की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया और पहले से जारी अंतरिम अग्रिम जमानत को अगली सुनवाई की तिथि तक बरकरार रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed