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स्कूली वाहनों मेें गैस किट के इस्तेमाल पर जवाब-तलब
Allahabad
Updated Sat, 11 Oct 2014 05:30 AM IST
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। स्कूली वाहनों में एलपीजी गैस किट का इस्तेमाल करने के मामले में हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के जिला प्रशासन से जवाब-तलब किया है। गैस किट लगे वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और पीकेएस बघेल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। अमन मणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि स्कूली वाहनों में बिना अनुमति के गैस किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व में इससे कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। गैस किट असुरक्षित होती है और अधिकतर अप्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा वाहन स्वामी लगवाते हैं। इससे कभी भी दुघर्टना हो सकती है जिससे मासूम बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। जानकारी के बावजूद जिला प्रशासन इस पर प्रभावी रोक नहीं लगा रहा है।
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