फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   चतुर्थश्रेणी के पद आउट सोर्सिग से भरने को चुनौती

चतुर्थश्रेणी के पद आउट सोर्सिग से भरने को चुनौती

Wed, 22 Nov 2017 02:18 AM IST
Updated Wed, 22 Nov 2017 02:18 AM IST
विज्ञापन
चतुर्थश्रेणी के पद आउट सोर्सिग से भरने को चुनौती
चतुर्थश्रेणी के पद आउटसोर्सिंग से भरने को चुनौती
विज्ञापन

0 माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति का मामला
इलाहाबाद। माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग से भरने के लिए नियमावली में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के विनियम 101 में संशोधन कर चतुर्थश्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस संशोधन को खारिज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी है।

मंगलवार को मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की पीठ के समक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग से चतुर्थश्रेणी पदों पर नियुक्ति का शासनादेश जारी किया था। इसे एकलपीठ ने रद्द कर दिया। इसके खिलाफ विशेष अपील लंबित है। इसके बाद सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट में संशोधन कर दिया है। सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। याचीगण का कहना था कि प्रदेश सरकार जिन पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर रही है, वह स्थायी रूप से सृजित पद हैं न कि अस्थायी पद ऐसे में स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं की जा सकती है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed