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एनजीओ के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश

Tue, 23 Apr 2019 09:03 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Apr 2019 09:03 PM IST
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एनजीओ के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश
एनजीओ के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करने वाले गैरसरकारी संगठन भारतीय क्षेत्र ग्राम उद्योग समिति के प्रत्यावेदन पर सामाजिक न्याय मंत्रालय नई दिल्ली को नियमानुसार दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। एनजीओ की याचिका न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और एसएस शमशेरी की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने उसे अनुसूचित जाति के सदस्यों के कल्याण हेतु कुछ काम सौंपे थे, जिसको उसने कर दिया, मगर अब मंत्रालय उसे अनुदान नहीं दे रहा है। कोर्ट ने मंत्रालय को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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