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प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
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प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
प्रयागराज। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का पर्चा लीक कराने और साल्वर गैंग का सदस्य होने के आरोपी प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। आरोपी संदीप कुमार प्रजापति ने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति एनए मुनीस और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की।
संदीप कुमार को एसटीएफ ने 23 दिसंबर 2018 को वीडीओ परीक्षा का पेपर लीक कराने और परीक्षा में बाहर के सॉल्वर लाने के आरोप में धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धोखाधड़ी, कूट रचना, फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर बनानेे सहित आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज है। याचिका में कहा गया कि याची कौशल्यादेवी इंटर कॉलेज का प्रधानाध्यापक है। उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। उसका नाम भी प्राथमिकी में नहीं है। रंजिशवश उसका नाम जांच अधिकारी ने जोड़ा है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी है।
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प्रयागराज। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का पर्चा लीक कराने और साल्वर गैंग का सदस्य होने के आरोपी प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। आरोपी संदीप कुमार प्रजापति ने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति एनए मुनीस और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की।
संदीप कुमार को एसटीएफ ने 23 दिसंबर 2018 को वीडीओ परीक्षा का पेपर लीक कराने और परीक्षा में बाहर के सॉल्वर लाने के आरोप में धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धोखाधड़ी, कूट रचना, फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर बनानेे सहित आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज है। याचिका में कहा गया कि याची कौशल्यादेवी इंटर कॉलेज का प्रधानाध्यापक है। उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। उसका नाम भी प्राथमिकी में नहीं है। रंजिशवश उसका नाम जांच अधिकारी ने जोड़ा है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी है।
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