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लोकदल विधायक को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा
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मेरठ के ध्यानार्थ
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लोकदल विधायक को एक
हजार रुपये जुर्माने की सजा
प्रयागराज। स्पेशलकोर्ट एमपी-एमएलए ने बागपत के लोकदल विधायक सहेंद्र सिंह को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विधायक द्वारा अपना जुर्म कुबूल करने पर अदालत ने यह विधायक को 1000 रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई जिसे विधायक द्वारा जमा कर दिया गया। सहेंद्र सिंह पर आरोप था कि विधानसभा चुनाव के दौरान हिलारा थानाक्षेत्र के विराल गांव में उनका ड्राइवर धर्मेंद्र मतदाताओं को लुभाने के लिए खाने का पैकेट बांट रहा था, ऐसा अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रलोभन देने के इरादे से किया जा रहा था। मौके से थानाध्यक्ष शरद हिलारा ने 100 पैकेट खाना 10 फरवरी 2017 को बरामद किया था उस समय सहेंद्र सिंह लोकदल से विधानसभा प्रत्याशी थे। जुर्म स्वाकोरिक्त के बाद उनको एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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लोकदल विधायक को एक
हजार रुपये जुर्माने की सजा
प्रयागराज। स्पेशलकोर्ट एमपी-एमएलए ने बागपत के लोकदल विधायक सहेंद्र सिंह को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विधायक द्वारा अपना जुर्म कुबूल करने पर अदालत ने यह विधायक को 1000 रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई जिसे विधायक द्वारा जमा कर दिया गया। सहेंद्र सिंह पर आरोप था कि विधानसभा चुनाव के दौरान हिलारा थानाक्षेत्र के विराल गांव में उनका ड्राइवर धर्मेंद्र मतदाताओं को लुभाने के लिए खाने का पैकेट बांट रहा था, ऐसा अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रलोभन देने के इरादे से किया जा रहा था। मौके से थानाध्यक्ष शरद हिलारा ने 100 पैकेट खाना 10 फरवरी 2017 को बरामद किया था उस समय सहेंद्र सिंह लोकदल से विधानसभा प्रत्याशी थे। जुर्म स्वाकोरिक्त के बाद उनको एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।