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दहेज उत्पीड़न के आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश

Wed, 10 Apr 2019 11:51 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 11:51 PM IST
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दहेज उत्पीड़न के आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश
वाराणसी के ध्यानार्थ
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दहेज उत्पीड़न के आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के मर्दहा निवासी प्रशांत कुमार पटवा और दो अन्य को एक माह में कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का समय दिया है। और तब तक पुलिस के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने संगीता पटवा बनाम प्रशांत कुमार पटवा व अन्य के दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने प्रशांत पटवा की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसकी जमानत अर्जी निर्णीत करने का अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाए। इस मामले में मिडिएशन विफल हो चुका है। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को याची के समर्पण करने पर कानून के तहत जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया है।
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