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शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित

Tue, 20 Feb 2018 01:33 AM IST
Updated Tue, 20 Feb 2018 01:33 AM IST
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शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित
शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित
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जाम की समस्या को देखते हुए उठाया गया कदम
एसएसपी की ओर से निर्देश जारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। शहर में विभिन्न मार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों व प्रस्तावित विकास कार्यों को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुदृढ करने के लिए शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसएसपी ने सोमवार शाम इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत, हाईकोर्ट के पास पुरुषोत्तम दास टंडन मार्ग(कानपुर रोड) पर चल रहे ओवब्रिज निर्माण कार्य के कारण कानपुर मार्ग पर मुंडेरा मंडी से समस्त प्रकाश के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। एसएसपी ने बताया कि यह प्रतिबंध 24 घंटे प्रभावी रहेगा। जिन कॉमर्शियल वाहनों को फाफामऊ, गद्दोपुर में सामान लादना या उतारना है, उनके लिए पुलिस अधीक्षक यातायात की ओर से पास निर्गत किए जाएंगे।
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उार नवाबगंज बाईपास से समस्त भारी कॉमर्शियल वाहन अब शहर नहीं आ सकेंगे। जिन्हें रीवां, नैनी अथवा शहर की तरफ जाना है वह नवाबगंज बाईपास से नेशनल हाईवे होते हुए सोरांव बाईपास, सहसों, अंदावा, झूंसी होकर रीवां, नैनी या फिर शहर की ओर जाएंगे। इसी तरह रीवां नेनी की ओर से लखनऊ , कानपुर, प्रतापगढ़ की तरफ जाने वाले भारी कॉमर्शियल वाहन झूंसी, अंदावा, सहसों से नेशनल हाईवे होकर जाएंगे।
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