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शिपिंग कंपनी के कर्मचारी की मौत पर जवाब तलब
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गाजियाबाद के ध्यानार्थ
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शिपिंग कंपनी के कर्मी की मौत
पर केंद्र सरकार से जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। एक निजी शिपिंग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की दुबई में हुई मौत पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने शिपिंग कंपनी के निदेशक को भी नोटिस जारी किया है। मृतक कर्मचारी के पिता ने याचिका दाखिल कर घटना की जांच कराने और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। गाजियाबाद के वाहिद की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची का कहना है कि उसका बेटा सुल्तान अहमद एक शिपिंग कंपनी में काम करता था। 18 नवंबर 2018 को उसकी दुबई में संदिग्ध परिस्थितियोें में मौत हो गई। इससे पहले उसके बेटे ने फोन पर बताया था कि शिपिंग कंपनी नशीली दवाओं के कारोबार सहित अन्य अवैध काम में लिप्त है। उसने अपनी जान का खतरा जताया था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का खुलासा नहीं हुआ। याची ने कमिश्नर से जांच कराने की मांग की थी। उनके निर्देश पर एसएसपी गाजियाबाद ने जांच करवाई। जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है। याची ने कंपनी के निदेशक पर दंडात्मक कार्रवाई और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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शिपिंग कंपनी के कर्मी की मौत
पर केंद्र सरकार से जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। एक निजी शिपिंग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की दुबई में हुई मौत पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने शिपिंग कंपनी के निदेशक को भी नोटिस जारी किया है। मृतक कर्मचारी के पिता ने याचिका दाखिल कर घटना की जांच कराने और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। गाजियाबाद के वाहिद की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची का कहना है कि उसका बेटा सुल्तान अहमद एक शिपिंग कंपनी में काम करता था। 18 नवंबर 2018 को उसकी दुबई में संदिग्ध परिस्थितियोें में मौत हो गई। इससे पहले उसके बेटे ने फोन पर बताया था कि शिपिंग कंपनी नशीली दवाओं के कारोबार सहित अन्य अवैध काम में लिप्त है। उसने अपनी जान का खतरा जताया था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का खुलासा नहीं हुआ। याची ने कमिश्नर से जांच कराने की मांग की थी। उनके निर्देश पर एसएसपी गाजियाबाद ने जांच करवाई। जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है। याची ने कंपनी के निदेशक पर दंडात्मक कार्रवाई और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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