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कानून के उलघंन में मंत्री सुरेश राणा बरी
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कानून के उल्लंघन में मंत्री सुरेश राणा बरी
प्रयागराज। स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएल) ने प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ दर्ज कानून उल्लंघन के मुकदमे में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वादी मुकदमा एसआई बाबू राम ने अंतिम रिपोर्ट का विरोध नहीं किया।
मामला 29 जनवरी 2017 का शामली के बाबरी थाने का है। एसआई बाबूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गश्त के समय पर जब वह ग्राम हाथी करौंदा पहुंचे तो देखा कि ग्राम प्रधान इंद्रपाल के घर पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश राणा अपने समर्थकों के साथ लाउड स्पीकर लेकर जनसभा कर रहे थे। जबकि प्रदेश में धारा 144 लागू थी। राणा के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने की धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में विवेचक ने राणा द्वारा अपराध किया जाना न पाते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से पूर्व वादी मुकदमा एसआई बाबूराम को नोटिस जारी किया। एसआई ने अंतिम रिपोर्ट का विरोध नहीं किया तो कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है।
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कानून के उल्लंघन में मंत्री सुरेश राणा बरी
प्रयागराज। स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएल) ने प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ दर्ज कानून उल्लंघन के मुकदमे में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वादी मुकदमा एसआई बाबू राम ने अंतिम रिपोर्ट का विरोध नहीं किया।
मामला 29 जनवरी 2017 का शामली के बाबरी थाने का है। एसआई बाबूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गश्त के समय पर जब वह ग्राम हाथी करौंदा पहुंचे तो देखा कि ग्राम प्रधान इंद्रपाल के घर पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश राणा अपने समर्थकों के साथ लाउड स्पीकर लेकर जनसभा कर रहे थे। जबकि प्रदेश में धारा 144 लागू थी। राणा के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने की धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में विवेचक ने राणा द्वारा अपराध किया जाना न पाते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से पूर्व वादी मुकदमा एसआई बाबूराम को नोटिस जारी किया। एसआई ने अंतिम रिपोर्ट का विरोध नहीं किया तो कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है।
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