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यूनानी डाक्टर के तबादले पर निर्णय लेने का आदेश
Updated Mon, 17 Dec 2018 08:15 PM IST
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यूनानी डॉक्टर के तबादले पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पीलीभीत के यूनानी डॉक्टर हकीम परवाज उलूम के प्रयागराज तबादले के संबंध में निदेशक को पुनर्विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि वह दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शासनादेश के तहत यदि सेवानिवृत्ति दो वर्ष रह गई हो तो सरकारी सेवक को गृह जनपद में तैनात किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि निदेशक याची के प्रत्यावेदन पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पीलीभीत के यूनानी डॉक्टर हकीम परवाज उलूम के प्रयागराज तबादले के संबंध में निदेशक को पुनर्विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि वह दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शासनादेश के तहत यदि सेवानिवृत्ति दो वर्ष रह गई हो तो सरकारी सेवक को गृह जनपद में तैनात किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि निदेशक याची के प्रत्यावेदन पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।