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दरोगा भर्ती पर जवाब तलब
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दरोगा भर्ती 2016 का परिणाम रद्द करने पर जवाब तलब
0 28 फरवरी 2018 के परिणाम को दी गई चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। दरोगा भर्ती 2016 के 2707 पदों पर चयन को लेकर जारी परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। याचिका पर तीन अप्रैल को सुनवाई होगी। सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि 28 फरवरी 2018 को जारी परिणाम रद्द किया जाए।
याचीगण के अधिवक्ता विजय गौतम के मुताबिक नागरिक पुलिस, फायर बिग्रेड और पीएसी में भर्ती के लिए कुल 3707 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचीगण इसमें शामिल हुए और सभी स्तर की परीक्षाओं में सफल रहे। मगर, 28 फरवरी 2019 को जारी परिणाम अंतिम चयन परिणाम में याचीगण को बाहर कर दिया गया जबकि उनका चयन कट ऑफ अंक पर किया गया था। मांग की गई है कि न्यूनतम 50 प्रतिशत कट ऑफ पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए और चयन परिणाम रद्द कर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए। शेष रह गए 500 से अधिक पदों को भरने की भी मांग की गई है। इस मामले में तीन अप्रैल को सुनवाई होगी।
सिपाही भर्ती में सुनवाई चार को
प्रयागराज। 41 हजार सिपाही भर्ती के मामले में दाखिल याचिकाओं पर अब चार अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख नियत थी। नियत समय पर सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध न करा पाने पर कोर्ट ने अगली तारीख चार अप्रैल नियत कर दी है।
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दरोगा भर्ती 2016 का परिणाम रद्द करने पर जवाब तलब
0 28 फरवरी 2018 के परिणाम को दी गई चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। दरोगा भर्ती 2016 के 2707 पदों पर चयन को लेकर जारी परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। याचिका पर तीन अप्रैल को सुनवाई होगी। सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि 28 फरवरी 2018 को जारी परिणाम रद्द किया जाए।
याचीगण के अधिवक्ता विजय गौतम के मुताबिक नागरिक पुलिस, फायर बिग्रेड और पीएसी में भर्ती के लिए कुल 3707 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचीगण इसमें शामिल हुए और सभी स्तर की परीक्षाओं में सफल रहे। मगर, 28 फरवरी 2019 को जारी परिणाम अंतिम चयन परिणाम में याचीगण को बाहर कर दिया गया जबकि उनका चयन कट ऑफ अंक पर किया गया था। मांग की गई है कि न्यूनतम 50 प्रतिशत कट ऑफ पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए और चयन परिणाम रद्द कर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए। शेष रह गए 500 से अधिक पदों को भरने की भी मांग की गई है। इस मामले में तीन अप्रैल को सुनवाई होगी।
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सिपाही भर्ती में सुनवाई चार को
प्रयागराज। 41 हजार सिपाही भर्ती के मामले में दाखिल याचिकाओं पर अब चार अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख नियत थी। नियत समय पर सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध न करा पाने पर कोर्ट ने अगली तारीख चार अप्रैल नियत कर दी है।
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