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Aligarh News: हत्या के दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
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अदालत ने छह साल पुराने हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-4) संजय कुमार यादव की कोर्ट ने संजू और मुनेश कुमार उर्फ लल्ला को हत्या का दोषी पाते हुए यह फैसला दिया। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 75 फीसदी राशि मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
यह वारदात सितंबर 2019 की है, जब गंगीरी थाना क्षेत्र के हिदरामई गांव का रहने वाला 18 वर्षीय रिंकू अचानक लापता हो गया था। परिजनों के मुताबिक, गांव के ही संजू और मुनेश उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद अगली सुबह उसका शव बंबे के पास सड़क किनारे बरामद हुआ।
पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि जंगल में एक ट्यूबवेल पर तीनों ने मिलकर शराब पी थी। इस दौरान किसी बात पर हुए विवाद के बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर रिंकू का गला घोंटा और फिर ईंट से सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की तरफ से कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट पेश किए जाने के बाद अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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यह वारदात सितंबर 2019 की है, जब गंगीरी थाना क्षेत्र के हिदरामई गांव का रहने वाला 18 वर्षीय रिंकू अचानक लापता हो गया था। परिजनों के मुताबिक, गांव के ही संजू और मुनेश उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद अगली सुबह उसका शव बंबे के पास सड़क किनारे बरामद हुआ।
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पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि जंगल में एक ट्यूबवेल पर तीनों ने मिलकर शराब पी थी। इस दौरान किसी बात पर हुए विवाद के बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर रिंकू का गला घोंटा और फिर ईंट से सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की तरफ से कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट पेश किए जाने के बाद अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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