फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   The statements of the accused could not be done in the Sharad murder case

अलीगढ़ : शरद हत्याकांड में नहीं हो सके आरोपियों के बयान

Wed, 09 Mar 2022 01:20 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 01:20 AM IST
विज्ञापन
The statements of the accused could not be done in the Sharad murder case
रामघाट रोड इलाके के चर्चित बाइकर्स गैंग की गैंगवार में मारे गए शरद गोस्वामी हत्याकांड का मुकदमा निर्णय की दहलीज पर पहुंच गया है। इस मुकदमे में मंगलवार को आरोपियों के बयान दर्ज कराने संबंधी तारीख नियत थी। मगर पुलिस की चुनावी व्यस्तता के चलते पीआई न आने के कारण बस्ती व अलीगढ़ जेलों में निरुद्ध दो आरोपी नहीं आ सके। इसलिए आरोपियों के बयान दर्ज नहीं हो सके। अब इस मामले में न्यायालय ने 22 मार्च तारीख नियत कर आरोपियों को तलब किया है।
विज्ञापन

रामघाट रोड पर बाइकर्स गैंग की गैंगवार में वर्ष 2016 में सिलसिलेवार दो हत्याएं हुई थीं। जिनमें पहली हत्या एक गुट के बाइकर्स शरद गोस्वामी की क्वार्सी थाने के बगल में की गई थी। इस हत्याकांड के मुकदमे में कुल 11 आरोपी जेल भेजे गए, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। बाकी 10 में से दो मुख्य आरोपी बाइकर्स सजल चौधरी लंबे समय से बस्ती जेल में है, जबकि दूसरा पंकज अलीगढ़ जेल में है। आठ आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में अभियोजन की ओर से सभी गवाहों की गवाही व साक्ष्य आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार एडीजे-8 की अदालत में विचाराधीन मुकदमा निर्णय की दहलीज पर आ गया है। मंगलवार को मुकदमे में 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए तारीख नियत थी। मगर जेल में निरुद्ध दोनों आरोपी नहीं आ सके। इसलिए अब इस मामले में 22 मार्च तारीख नियत की गई है। अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार अब अगली तारीख पर यही प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
विज्ञापन

तारिक हत्याकांड में भी नहीं हुई बस, अब 11 तारीख नियत
अलीगढ़। बाबरी मंडी में सांप्रदायिक विवाद में हुई मो. तारिक की हत्या के मुकदमे में मंगलवार को बहस की प्रक्रिया नहीं हो सकी। एडीजे-प्रथम की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से समय मांगे जाने के कारण न्यायालय ने अब 11 मार्च तारीख नियत कर दी है। बता दें कि इस मुकदमे में भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय आरोपी है। यह मुकदमा भी निर्णय की दहलीज पर है। चूंकि मुकदमे की सुनवाई की अदालत बदली है। इसलिए पुन: बहस होनी है। इसके बाद निर्णय की प्रक्रिया होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed