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भूसा बनाने की स्ट्रा रीपर मशीन पर लगा प्रतिबंध

Tue, 06 Apr 2021 12:37 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Apr 2021 12:37 AM IST
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Straw reaper machine banned
फसलों के अवशेष जलाने से हो रही आग लगने की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने भूसा बनाने की स्ट्रा रीपर मशीन के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम ने आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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साथ ही एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष को स्ट्रा रीपर मशीन का संचालन किसी भी सूरत में न होने देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मशीन से चिंगारी निकलने पर फसल और उसके अवशेषों में आग लग रही है। इसे रोकने के लिए लेखपाल, बीट कांस्टेबल व चौकीदार भ्रमणशील रहें। मशीन का प्रयोग या फसल अवशेषों में आग लगने की स्थिति में तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दें। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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- क्या करें
- रसोई फूस की हो तो उस पर मिट्टी का लेप करें।
- रसोई की छत ऊंची रखें।
- घर में बालू के बोरे, मिट्टी व दो बाल्टी पानी रखें।
- शार्ट सर्किट रोकने को बिजली वायरिंग की मरम्मत कराएं।
- खाना सुबह 9 बजे तक व शाम 6 बजे बाद बनाएं।
- क्या न करें
- फसल अवशेष न जलाएं।
- दीपक, मोमबत्ती सुरक्षित जगह जलाएं।
- उत्सव होने पर टेंट के नीचे से बिजली के तार न ले जाएं।
- जलती माचिस व बीड़ी/सिगरेट न फेंकें।
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