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Aligarh News: अधिवक्ता की हत्या में सात आरोपी गिरफ्तार, भेजे जेल, शेष नामजद की तलाश जारी
Fri, 11 Aug 2023 03:02 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 11 Aug 2023 03:02 AM IST
सार
मूल रूप से जमालपुर निवासी 44 वर्षीय अधिवक्ता मो.मुगीज समरीन अपार्टमेंट धौर्रा माफी में पत्नी व दो बेटियों संग किराये पर रहते थे। बुधवार सुबह करीब दस बजे वे स्कूल में बेटियों की फीस जमाकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। तभी धौर्रा रोड पर हादी हसन हॉल से आगे डेंटल कॉलेज के सामने हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और दो गोलियां उनके सिर में मारकर हत्या कर दी।
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अब्दुल मुगीज अधिवक्ता
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
अलीगढ़ महानगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में जैडएच डेंटल कॉलेज के बाहर धौर्रा रोड पर बुधवार को अधिवक्ता की हत्या में गिरफ्तार सातों आरोपी बृहस्पतिवार को जेल भेज दिए गए। हालांकि अभी कुछ नामजद शेष बचे हैं। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और उनकी भूमिका भी इस घटना में देखी जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उनकी भूमिका का सच सामने आएगा।
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मूल रूप से जमालपुर निवासी 44 वर्षीय अधिवक्ता मो.मुगीज समरीन अपार्टमेंट धौर्रा माफी में पत्नी व दो बेटियों संग किराये पर रहते थे। बुधवार सुबह करीब दस बजे वे स्कूल में बेटियों की फीस जमाकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। तभी धौर्रा रोड पर हादी हसन हॉल से आगे डेंटल कॉलेज के सामने हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और दो गोलियां उनके सिर में मारकर हत्या कर दी।
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इस मामले में पुलिस ने चंद घंटे बाद ही खुलासा करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें अधिवक्ता के मुंशी के भाई व अन्य लोग शामिल रहे। जिनमें जान मोहम्मद निवासी भगवानगढ़ी, रहमान निवासी मंजूरगढी, संजय, योगेंद्र निवासी भगवानगढ़ी, प्रेमवीर निवासी सरमस्तपुर थाना हरदुआगंज, चन्दन व गीतम निवासी अलीगढ शामिल हैं।
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सभी को जेल भेज दिया गया। इधर, मुकदमे में कुछ नाम शेष बचे हैं, जिनकी तलाश के साथ साथ एक टीम उनकी भूमिका भी देख रही है। सीओ तृतीय एके सिंह ने सभी को जेल भेजने की पुष्टि की है। साथ में बताया कि अन्य आरोपियों की भूमिका भी देखी जा रही है।
मुकदमे में साक्ष्य बनेंगे फॉरेंसिक साक्ष्य
पुलिस ने इस घटना में मौके से कुछ फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। उन्हें विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा। ताकि मुकदमे में ट्रायल के समय वह आरोपियों को सजा दिलाने में कारगर साबित हों। इनमें मौके पर मिले कारतूस, आरोपियों से बरामद हथियार, गाडिय़ों के निशान, आरोपियों से बरामद बाइकों के चिह्न आदि शामिल हैं।