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टप्पल ब्लाक प्रमुख पति पर अलग से दर्ज हो हत्या की साजिश का मुकदमा

Wed, 09 Dec 2020 01:47 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Dec 2020 01:47 AM IST
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separate murder planning case lodge against tappal's block head husband
टप्पल क्षेत्र में किशोरी और चौकीदारी की बहुचर्चित हत्या के मामले में फिर नया मोड़ आ गया है। मामले में सीजेएम न्यायालय ने फिर से टप्पल ब्लाक प्रमुख पति आदि के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायालय ने किशोरी की मां की याचिका पर दिया है।
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घटना 12 अप्रैल 2019 की है। टप्पल के हामिदपुर चौराहा स्थित गेस्ट हाउस के बगल के घर में एक लाश जली हुई मिली थी। जिसे लेकर शोर मचा था कि घर की किशोरी ने खुद आत्महत्या कर ली है। शव का परिवार ने किशोरी का शव मानकर बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मामले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि किशोरी के एक युवक से प्रेम संबंध थे। किशोरी अपने प्रेमी संग घर से गायब हो गई थी और गेस्ट हाउस के चौकीदार को जलाकर दोनों ने मार दिया था।
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इसके पीछे उनकी मंशा थी कि लोग किशोरी को मरा जान लेंगे। लेकिन चौकीदार के गायब होने पर यह पूरा भेद खुला था। बाद में पुलिस ने उस प्रेमी व उसके भाई को गिरफ्तार किया तो उजागर हुआ कि दोनों ने मिलकर किशोरी को भी बुलंदशहर में इसलिए मार दिया कि यह उनका चौकीदार की हत्या को लेकर भेद खोल देगी। इस दोहरे हत्याकांड में किशोरी के प्रेमी व प्रेमी के भाई को जेल भेजा गया। साथ में मुकदमे में गांव के पूर्व प्रधान योगेश समेत कई के खिलाफ साजिश का आरोप लगा था।
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अब अधिवक्ता हरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि किशोरी की मां ने अदालत में याचिका दायर कर यह अनुरोध किया कि उसकी बेटी की हत्या की साजिश ब्लॉक प्रमुख पति ऋषिपाल सहित आरोपी प्रेमी, उसके भाई आदि आधा दर्जन लोगों ने रची। इस पर सीजेएम ने छह जून 2019 को टप्पल पुलिस को अलग से मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। मगर, पुलिस ने यह दलील दी कि दोनों हत्या एक ही मुकदमे में शामिल कर ली गई हैं।

इस पर पीड़ित ने सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की। जिस पर 10 फरवरी को एडीजे 17 के न्यायालय ने सीजेएम कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने को कहा। अब सीजेएम कोर्ट ने फिर से सभी आरोपितों पर अलग से मुकदमा दर्ज करने के आदेश टप्पल थाना पुलिस को दिए हैं। मुकदमे में ऋषिपाल निवासी हामिदपुर साजिश के आरोपी हैं। इनके अलावा प्रेमी रविंद्र, उसका भाई सोवेंद्र, टेकचंद, प्रेमपाल, सुखवीर, हरिदत्त, नरेंद्र, चंदर आरोपी हैं।
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