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अलीगढ़ : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

Sat, 05 Mar 2022 12:11 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Mar 2022 12:11 AM IST
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Sentenced to seven years for raping teenager
एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार घटना 24 अक्तूबर 2009 की है। जब खैर थाना क्षेत्र की किशोरी सुबह जंगल शौच के लिए गई थी।
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आरोप है कि तभी पीछे पीछे गए गांव के मनोज उर्फ कालू ने उसके साथ खेत में दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट कर भाग गया। मामले में परिवार ने जानकारी होने पर मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 10 हजार 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। पचास फीसदी जुर्माना राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।
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