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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Section 163 implemented in Aligarh till 31st December

Section 163: अलीगढ़ में 31 दिसंबर तक धारा 163 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने और प्रदर्शनों पर रोक

Tue, 19 Nov 2024 02:52 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 19 Nov 2024 02:52 PM IST
सार

23 नवंबर को मतगणना, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस-डे का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए 31 दिसंबर तक अलीगढ़ में धारा 163 लागू कर दी गई है। 

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Section 163 implemented in Aligarh till 31st December
धारा 163 लागू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अलीगढ़ में खैर उपचुनाव और त्योहारों के मद्देनजर शहर में 31 दिसंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने या किसी भी प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक रहेगी।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने बताया कि 23 नवंबर को मतगणना, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस-डे का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान असामाजिक तत्व कानून-व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा ।

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