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देहात क्षेत्र में 27 जून तक धारा 144 लागू

Tue, 04 May 2021 12:43 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 04 May 2021 12:43 AM IST
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Section 144 comes into force in the countryside till June 27
आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था और कोरोना के बढ़ते प्रभाव सहित पंचायत चुनाव में विजेताओं द्वारा विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एडीएम प्रशासन की ओर से संपूर्ण देहात क्षेत्र में 27 जून तक धारा 144 लागू की गई है।
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एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल ने बताया कि 7 मई को जमात उल विदा, 9 को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, 14 को ईद उल फितर/परशुराम जयंती एवं 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। वर्तमान में कोरोना व अन्य संवेदनशील कारणों से जिले की आपातिक स्थिति है।
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सूत्रों से खबर मिली है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इससे अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके चलते 27 जून तक धारा 144 लागू रहेगी।
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आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकास खंड, स्कूलों, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार के लिए चस्पा कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।
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