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अलीगढ़- सलमान इम्तियाज कर शहर में रहकर सकेंगे चुनाव प्रचार
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शहर विधान सभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज की मुश्किलें अब कुछ कम हुई हैं। कमिश्नर गौरव दयाल ने एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल के आदेश को संशोधित करते हुए चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी है। सप्ताह में दो दिन (सोमवार व शुक्रवार) को सिविल लाइंस थाने में अनिवार्य रूप से अपनी हाजिरी लगानी होगी। उन्होंने डीएम व एसएसपी को सलमान इम्तियाज की निगरानी रखने का आदेश पारित किया है।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शहर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने एक मार्च 2020 को एएमयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सलमान इम्तियाज के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई करने संस्तुति की थी। सलमान को कांग्रेस पार्टी ने शहर विधान सभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। जनवरी के पहले सप्ताह में एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल के न्यायालय ने सलमान को जिला बदर करने का आदेश पारित कर दिया। आदेश के अनुपालन में सिविल लाइंस पुलिस ने सलमान के ऊपरकोट जामा मस्जिद स्थित आवास पर नोटिस चस्पा किया तो सलमान को आदेश पारित होने की जानकारी मिली। इससे सलमान का चुनाव प्रचार भी रुक गया।
सलमान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एडीएम सिटी न्यायालय से जारी आदेश के खिलाफ कमिश्नर गौरव दयाल के न्यायालय में अपील दायर की। कमिश्नर गौरव दयाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी न्यायालय से जारी जिला बदर के आदेश को संशोधित कर दिया। अपने आदेेश में कमिश्नर ने कहा है कि अब सलमान इम्तियाज जिले में ही रह सकेंगे। इसके लिए उन्हें सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार को अनिवार्य रूप से सिविल लाइंस थाने में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगानी होगी। डीएम व एसएसपी को भी सलमान की निगरानी रखनें के निर्देश दिए हैं। यदि सलमान कहीं भी गलत कार्यों में लिप्त मिलते हैं तो डीएम जिला बदर का नया आदेश जारी करने स्वतंत्र होंगी।
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बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शहर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने एक मार्च 2020 को एएमयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सलमान इम्तियाज के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई करने संस्तुति की थी। सलमान को कांग्रेस पार्टी ने शहर विधान सभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। जनवरी के पहले सप्ताह में एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल के न्यायालय ने सलमान को जिला बदर करने का आदेश पारित कर दिया। आदेश के अनुपालन में सिविल लाइंस पुलिस ने सलमान के ऊपरकोट जामा मस्जिद स्थित आवास पर नोटिस चस्पा किया तो सलमान को आदेश पारित होने की जानकारी मिली। इससे सलमान का चुनाव प्रचार भी रुक गया।
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सलमान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एडीएम सिटी न्यायालय से जारी आदेश के खिलाफ कमिश्नर गौरव दयाल के न्यायालय में अपील दायर की। कमिश्नर गौरव दयाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी न्यायालय से जारी जिला बदर के आदेश को संशोधित कर दिया। अपने आदेेश में कमिश्नर ने कहा है कि अब सलमान इम्तियाज जिले में ही रह सकेंगे। इसके लिए उन्हें सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार को अनिवार्य रूप से सिविल लाइंस थाने में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगानी होगी। डीएम व एसएसपी को भी सलमान की निगरानी रखनें के निर्देश दिए हैं। यदि सलमान कहीं भी गलत कार्यों में लिप्त मिलते हैं तो डीएम जिला बदर का नया आदेश जारी करने स्वतंत्र होंगी।
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