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अलीगढ़ : रोरावर कांड में पूर्व विधायक सहित 21 आरोपियों के खिलाफ गवाही शुरू

Tue, 17 May 2022 01:03 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 01:03 AM IST
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Roravar case: Testimony started against 21 accused including former MLA
देहली गेट क्षेत्र के बहुचर्चित रोरावर कांड में पूर्व विधायक संजीव राजा सहित 21 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में गवाही शुरू हो गई है। सोमवार को एमपी/एमएलए मामलों की कोर्ट एडीजे-4 मनीषा की अदालत में पहले गवाह के रूप में सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर पेश हुए और उनकी गवाही की गई। इस दौरान अधिकांश आरोपी भी अदालत में हाजिर हुए और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाह से जिरह की। अब इस मामले में 26 मई तारीख नियत करते हुए अगले गवाह को तलब किया गया है।
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ये है रोरावर प्रकरण
वर्ष 2003 में कनवरीगंज इलाके से एक शव यात्रा के रोरावर श्मशान जाने के दौरान रास्ते को लेकर दो समुदायों में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और पुराने शहर के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। इसका मुकदमा तत्कालीन एसओ देहली गेट अरुण कुमार सिंह की ओर से दोनों समुदायों के 39 लोगों पर दर्ज कराया था, जिसमें उस समय के पूर्व विधायक स्व. के के नवमान, भाजपा के वरिष्ठ नेता व अब पूर्व विधायक संजीव राजा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष स्व. चरणजीत अरोरा, संजय टाइल्स आदि प्रमुख नाम शामिल थे। इनमें से कई लोग जेल भी गए थे। मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए गैर समुदाय के आरोपी भूरा उर्फ चोमड़ा की जमानत नहीं हो सकी और साढ़े तीन साल जेल में रहने के बाद उसके खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ। बाद में उसे अदालत ने बरी कर दिया था।
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21 आरोपियों के खिलाफ अब शुरू हुआ ट्रायल
एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार, एमपी/एमएलए मामलों की कोर्ट एडीजे-4 की अदालत में अब इस मुकदमे के शेष 21 आरोपियों का ट्रायल शुरू हो गया है, जिसमें पूर्व विधायक संजीव राजा सहित 20 आरोपियों के खिलाफ एक पत्रावली और फरार सात आरोपियों के खिलाफ दूसरी पत्रावली है। फरार सात आरोपियों में से एक आरोपी बहाव को देहली गेट पुलिस ने दो दिन पहले न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर जेल भेज दिया। सोमवार को नियत तारीख पर सबसे पहले गवाह के रूप में उस समय देहली गेट में तैनात दरोगा/सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण गवाही के लिए पेश हुए। इस दौरान दोनों पक्षों के 18 आरोपी पेश हुए, जिनमें पूर्व विधायक संजीव राजा, भाजपा नेता सुरेंद्र अग्रवाल, संजय टाइल्स, हिमांशु गर्ग आदि शामिल थे। एडीजीसी के अनुसार, 20 आरोपियों वाली पत्रावली में से 18 आरोपी पेश हुए। दूसरी पत्रावली में से एक आरोपी जेल में है, जबकि 6 फरार हैं, जिनके खिलाफ वारंट जारी हैं। फिलहाल 21 के खिलाफ गवाही हुई है। बाकी आरोपियों के हाजिर होने उनके खिलाफ भी गवाही शुरू हो जाएगी। एडीजीसी के अनुसार अब इस मामले में दूसरे गवाह के रूप में वादी मुकदमा को तलब करते हुए 26 मई तारीख नियत की गई है।
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ये है खास --
कुल 31 गवाह इस मुकदमे में हैं, जिनमें तत्कालीन सीओ प्रथम मान सिंह चौहान, तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार अग्रवाल सहित कई पुलिसकर्मी, घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टर व आम लोग गवाह हैं।

- रोरावर कांड में पूर्व विधायक संजीव राजा सहित अन्य आरोपियों की ओर से हमने गवाह से जिरह की है। अब अगली तारीख नियत की गई है। उसमें दूसरे गवाह से भी जिरह की जाएगी।
- शैलेंद्र अग्रवाल, बचाव पक्ष के अधिवक्ता
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