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Aligarh News: यीडा की जमीन पर प्लॉट बनाने वाले 23 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज
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टप्पल के लालपुर मार्ग पर यमुना विकास प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर बड़े स्तर पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग कर लोगों को धोखा देने वाले 23 कॉलोनाइजर के खिलाफ टप्पल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को प्राधिकरण टीम के निर्देश पर तहसीलदार के पत्र व शिकायत के आधार धोखाधड़ी और जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनियां बसाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बीती चार दिसंबर को इन कॉलोनियों के अवैध निर्माण को ढहाया गया था।
बीती चार दिसंबर को टप्पल के लालपुर मार्ग पर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अनुमति के बगैर विकसित सात कॉलोनियों में बने भवनों व चाहरदीवारी एवं रास्तो को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया था। खाली कराई गई जगह की बाजार में कीमत लगभग 236 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसमें आनंद बिहार, मेट्रो सिटी, सिंघबाल, एक्वा ग्रीन, आशियाना आदि कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई थी। इनको बसा कर दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, गाजियाबाद के कॉलोनाइजर खरीदारों को बड़े बड़े सपने दिखा कर व गुमराह कर रहे थे। नगर पंचायत का दर्जा हटने के बाद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिना अनुमति के विकसित हो रही कॉलोनियों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की है।
इन कॉलोनाइजर पर हुई रिपोर्ट
राजीव पुत्र ओमप्रकाश, आनंद पुत्र ओमप्रकाश, रेखा पुत्री ओमप्रकाश, सोनिया पुत्री ओमप्रकाश, विमला पुत्री ओमप्रकाश निवासी टप्पल, जयप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल निवासी टप्पल, श्यौदान पुत्र बख्तावर निवासी टप्पल, जर्मन पुत्र पुनिया निवासी टप्पल, समय पुत्र पुनिया निवासी टप्पल, रोहताश सिंह पुत्र देशमुख निवासी टप्पल इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ओमीन्द्र पुत्र राजपाल निवासी शरफुद्दीन जवली लोनी गाजियाबाद, सत्यवीर पुत्र जयप्रकाश निवासी सादुल्लापुर गौतमबुद्धनगर, मनोज पुत्र गंगाशरण निवासी दिल्ली, विनोदपाल पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्रांड ओमेक्स सेक्टर 93 बी गौतमबुद्धनगर, अवनी पुत्र अंकित निवासी शास्त्री नगर गाजियाबाद, अंकित पुत्र अनिल निवासी शास्त्री नगर गाजियाबाद, अंजू पत्नी अनिल निवासी गाजियाबाद, अनिल पुत्र वीरेंद्र प्रताप निवासी गाजियाबाद, आशा कुमारी पति वेद प्रकाश निवासी पटना बिहार, दर्शन पति गोपीचंद निवासी गुरुग्राम हरियाणा, चेतन पुत्र भगवती प्रसाद निवासी पटपडगंज पूर्वी दिल्ली, राहुल चावला पुत्र नारायणदास पश्चिमी दिल्ली, पुष्पेंद्र पुत्र सतपाल निवासी गाजियाबाद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
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बीती चार दिसंबर को टप्पल के लालपुर मार्ग पर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अनुमति के बगैर विकसित सात कॉलोनियों में बने भवनों व चाहरदीवारी एवं रास्तो को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया था। खाली कराई गई जगह की बाजार में कीमत लगभग 236 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसमें आनंद बिहार, मेट्रो सिटी, सिंघबाल, एक्वा ग्रीन, आशियाना आदि कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई थी। इनको बसा कर दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, गाजियाबाद के कॉलोनाइजर खरीदारों को बड़े बड़े सपने दिखा कर व गुमराह कर रहे थे। नगर पंचायत का दर्जा हटने के बाद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिना अनुमति के विकसित हो रही कॉलोनियों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की है।
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इन कॉलोनाइजर पर हुई रिपोर्ट
राजीव पुत्र ओमप्रकाश, आनंद पुत्र ओमप्रकाश, रेखा पुत्री ओमप्रकाश, सोनिया पुत्री ओमप्रकाश, विमला पुत्री ओमप्रकाश निवासी टप्पल, जयप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल निवासी टप्पल, श्यौदान पुत्र बख्तावर निवासी टप्पल, जर्मन पुत्र पुनिया निवासी टप्पल, समय पुत्र पुनिया निवासी टप्पल, रोहताश सिंह पुत्र देशमुख निवासी टप्पल इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ओमीन्द्र पुत्र राजपाल निवासी शरफुद्दीन जवली लोनी गाजियाबाद, सत्यवीर पुत्र जयप्रकाश निवासी सादुल्लापुर गौतमबुद्धनगर, मनोज पुत्र गंगाशरण निवासी दिल्ली, विनोदपाल पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्रांड ओमेक्स सेक्टर 93 बी गौतमबुद्धनगर, अवनी पुत्र अंकित निवासी शास्त्री नगर गाजियाबाद, अंकित पुत्र अनिल निवासी शास्त्री नगर गाजियाबाद, अंजू पत्नी अनिल निवासी गाजियाबाद, अनिल पुत्र वीरेंद्र प्रताप निवासी गाजियाबाद, आशा कुमारी पति वेद प्रकाश निवासी पटना बिहार, दर्शन पति गोपीचंद निवासी गुरुग्राम हरियाणा, चेतन पुत्र भगवती प्रसाद निवासी पटपडगंज पूर्वी दिल्ली, राहुल चावला पुत्र नारायणदास पश्चिमी दिल्ली, पुष्पेंद्र पुत्र सतपाल निवासी गाजियाबाद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
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