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Aligarh News: किशोरी से दुष्कर्म में रिश्ते के ताऊ को सजा, वीडियो वायरल करने वाला बरी

Tue, 03 Sep 2024 06:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 03 Sep 2024 06:56 AM IST
सार

घटना 21 सितंबर 2021 की है। किशोरी के पिता ने बताया कि सोनू ने अपने पिता की फेसबुक आईडी से एक वीडियो वायरल किया था। इसे सोनू ने ही बनाया था। वीडियो को देखने के बाद पता चला कि उनकी 17 वर्षीय बेटी संग वादी का बड़ा भाई यानि किशोरी का ताऊ बहला-फुसलाकर गलत काम कर रहा है।

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Relative uncle sentenced for raping teenage girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रिश्ते के ताऊ को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, इस घटना में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के दोषी को साक्ष्यों व गवाही के अभाव में बरी किया है। यह फैसला एडीजे पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने सुनाया है।

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घटना 21 सितंबर 2021 की है। किशोरी के पिता ने बताया कि सोनू ने अपने पिता की फेसबुक आईडी से एक वीडियो वायरल किया था। इसे सोनू ने ही बनाया था। वीडियो को देखने के बाद पता चला कि उनकी 17 वर्षीय बेटी संग वादी का बड़ा भाई यानि किशोरी का ताऊ देवेंद्र सिंह बहला-फुसलाकर गलत काम कर रहा है। पुलिस ने देवेंद्र व सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देवेंद्र को जेल भेज दिया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जिसमें सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही पर देवेंद्र को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। वहीं सोनू को बरी किया है। दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी तय किया है। जिसमें से 40 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

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