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ADA: पहले भवन के मानचित्र को मिलेगी स्वीकृति, फिर होगा हॉस्पिटल-नर्सिंग होम और क्लीनिक का पंजीकरण
Sun, 24 Aug 2025 10:51 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 24 Aug 2025 10:51 AM IST
सार
बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित होने वाले हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का पंजीकरण और नवीनीकरण नियम-विरुद्ध है। ऐसे संस्थानों को पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके भवन का मानचित्र अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो।
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अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
- फोटो : संवाद
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विस्तार
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने शहर में जाम की समस्या से निपटने और भवन निर्माण नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब भवन का एडीए से मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लीनिक का पंजीकरण होगा। प्राधिकरण ने सीएमओ को पत्र भेजकर इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।
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प्राधिकरण की सचिव दीपाली भार्गव ने बताया कि हॉस्पिटल और नर्सिंग होम जैसे संस्थानों पर ज्यादा निगरानी की आवश्यकता है। कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित होने वाले हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का पंजीकरण और नवीनीकरण नियम-विरुद्ध है। ऐसे संस्थानों को पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके भवन का मानचित्र अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो।
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यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं है तो उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत निर्माण को अवैध माना जाएगा। ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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