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अभिषेक गुप्ता हत्याकांड: पूजा शकुन पांडेय की जमानत अर्जी पर हुई बहस, निर्णय सुरक्षित, शुक्रवार तक आ सकता है
Thu, 08 Jan 2026 09:27 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 08 Jan 2026 09:27 PM IST
सार
26 सितंबर 2025 को थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुए इस हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय और उसके पति अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय साजिश के आरोपी हैं।
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अभिषेक गुप्ता के साथ पूजा शकुन
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
अलीगढ़ के बहुचर्चित बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय की जमानत अर्जी पर 8 जनवरी को न्यायालय में बहस हो गई। बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। अब शुक्रवार तक निर्णय आने के संकेत हैं।
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बता दें कि इस मामले में पूजा के पति अशोक पांडेय व दो शूटरों की जमानत पूर्व में खारिज हो चुकी है। 26 सितंबर 2025 को थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुए इस हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय और उसके पति अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय साजिश के आरोपी हैं।
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उन पर दो शूटरों के जरिये हत्या कराने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट में अशोक पांडेय व दो शूटरों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है। अब पूजा की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है।
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