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Aligarh News: दो महीने तक धारा 144 लागू करने के आए आदेश, नहीं कर सकेंगे यह काम

Fri, 16 Jun 2023 01:26 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 16 Jun 2023 01:26 PM IST
सार

धारा 144  लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनायें आहत हों। 

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Orders came to implement section 144 for two months
धारा 144 - फोटो : Social Media

विस्तार

दो महीने के लिए आगामी 15 अगस्त तक अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा, ऐसा करने पर कार्रवाई होगी।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि जनपद में 29 जून को बकरीद, 29 जुलाई को मोहर्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं और कोविड के प्रकोप एवं अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति है। इन अवसरों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पंकज कुमार ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। 
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यह नहीं कर सकते
धारा 144  लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनायें आहत हों। 

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