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Aligarh News: बीमा कंपनी को दिए दो लाख देने के आदेश, महिला की जलकर हो गई थी मौत

Thu, 10 Aug 2023 09:50 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 10 Aug 2023 09:50 PM IST
सार

महिला का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख रुपये का बीमा था। 21 मई 2018 की शाम रसोई गैस के रिसाव से आग लग गई। इस दौरान उनकी मां जल गईं। 30 मई 2018 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण बैंक की शाखा में क्लेम के लिए आवेदन किया।

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Order to give two lakhs to the insurance company
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र में महिला की मौत पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम न दिए जाने पर स्थायी लोक ने पीड़ित परिवार को एक माह के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए हैं। बृहस्पतिवार को स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।

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मडराक के गांव पालीरजापुर निवासी गौरव कुमार ने दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि उनकी मां सरोज देवी का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख रुपये का बीमा था। 21 मई 2018 की शाम रसोई गैस के रिसाव से आग लग गई। इस दौरान उनकी मां जल गईं। 30 मई 2018 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 
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जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण बैंक की शाखा में क्लेम के लिए आवेदन किया। जिसे बीमा कंपनी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य सत्यदेव उपाध्याय की पीठ ने बीमा कंपनी को दो लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 

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