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Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को, समझौते कर एक दिन में ही निपटाएं जाएंगे सारे वाद
Tue, 26 Nov 2024 04:10 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 26 Nov 2024 04:10 PM IST
सार
इस साल 2024 की अंतिम लोक अदालत 14 दिसंबर को लगेगी। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
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अदालत
- फोटो : ANI
विस्तार
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान व जिला न्यायाधीश संजीव कुमार के निर्देशन में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों व तहसील स्तर पर किया जाएगा। इसमें समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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इसकी सफलता को लेकर 25 नवंबर को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नोडल अधिकारी लोक अदालत के विश्राम कक्ष में एक समन्वय बैठक सचिव डीएलएसए नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें नगर मजिस्ट्रेट राम शंकर, उप-कृषि निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में शरद भारद्वाज, संभागीय परिवहन अधिकारी के प्रतिनिधि, जिला प्रोबेशन अधिकारी के प्रतिनिधि, उप-जिलाधिकारी कोल के प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार गौतम नायब तहसीलदार, जिला पूर्ति अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र सिंह एआरओ, उप-जिलाधिकारी अतरौली के प्रतिनिधि के रूप में सत्येंद्र कुमार नायब तहसीलदार, उप-जिलाधिकारी गभाना के प्रतिनिधि के रूप में काजोल नायब तहसीलदार मौजूद रहे। प्राधिकरण सचिव ने ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रो में इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने को कहा।
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इन मामलों का एक दिन में होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकार के मामले जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
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