{"_id":"5d6d7b1e8ebc3e93bc1984f1","slug":"motor-vehicle-act-aligarh-news-ali2125348179","type":"story","status":"publish","title_hn":"घर-घर में हो रही वाहनों के चालान की बढ़ी राशि की चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घर-घर में हो रही वाहनों के चालान की बढ़ी राशि की चर्चा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भले ही अभी यूपी में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में बढ़ी जुर्माने की राशि के तहत चालान न काटे जा रहे हों, लेकिन आम जनता केंद्र सरकार के इस फैंसले ने भौंचक्का कर दिया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि सैकड़ा से बढ़ाकर हजारों में कर दी गई है। नई जुर्माना राशि के कारण लोग भयभीत तो हैं साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करने को विवश भी हो रहे हैं। साथ ही कई मामलों में तो जुर्माने की राशि इतनी है कि गाड़ी की कीमत भी कम पड़ जाए। अगस्त माह में आरटीओ एवं ट्रेफिक पुलिस द्वारा किए चालान से वसूली गई धनराशि
कैबिनेट में पास होने के बाद यह होगी जुर्माने की राशि
अपराध जुर्माना पूर्व में नया जुर्माना
सीट बेल्ट न लगाने पर 300 रुपये 1000 रुपये
दोपहिया वाहन ट्रिपल सवारी 100 रुपये 1000 रुपये
हेलमेट न लगाने पर 200 रुपये 1000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित
इमरजेंसी वाहन (एंबुलेंस को रास्ता न देने पर) कुछ नहीं 1000 रुपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये 5000 रुपये
लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाने पर 500 रुपये 10000 रुपये
ओवर स्पीड 400 रुपये 2000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 रुपये 10000 रुपये
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना परमिट पाए जाने पर 5000 रुपये 10000 रुपये
ओवरलोडिंग 2000 रुपये उसके बाद प्रतिटन 1000 रुपये 2000 रुपये और उसके बाद प्रतिटन 2000 रुपये
बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये 2000 रुपये
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर कुछ नहीं 25 हजार रुपये और तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द, नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस न बनना।
ट्रैफिक पुलिस का नौ सौ चालान प्रतिदिन के औसत से अगस्त में 25 हजार ई-चालान किए हैं।
आठ लाख का ई-चालान से राजस्व प्राप्त हुआ है।
-अजीज उल हक, एसपी ट्रैफिक
आरटीओ की प्रवर्तन की टीम ने अगस्त माह में अलीगढ़ में 719 वाहनों के चालान कर 28 लाख 27 हजार जुर्माना वसूला है।
फरीदुद्दीन, आरटीओ प्रवर्तन
विज्ञापन
कैबिनेट में पास होने के बाद यह होगी जुर्माने की राशि
अपराध जुर्माना पूर्व में नया जुर्माना
सीट बेल्ट न लगाने पर 300 रुपये 1000 रुपये
दोपहिया वाहन ट्रिपल सवारी 100 रुपये 1000 रुपये
हेलमेट न लगाने पर 200 रुपये 1000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित
इमरजेंसी वाहन (एंबुलेंस को रास्ता न देने पर) कुछ नहीं 1000 रुपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये 5000 रुपये
लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाने पर 500 रुपये 10000 रुपये
ओवर स्पीड 400 रुपये 2000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये 5000 रुपये
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 रुपये 10000 रुपये
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना परमिट पाए जाने पर 5000 रुपये 10000 रुपये
ओवरलोडिंग 2000 रुपये उसके बाद प्रतिटन 1000 रुपये 2000 रुपये और उसके बाद प्रतिटन 2000 रुपये
बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये 2000 रुपये
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर कुछ नहीं 25 हजार रुपये और तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द, नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस न बनना।
ट्रैफिक पुलिस का नौ सौ चालान प्रतिदिन के औसत से अगस्त में 25 हजार ई-चालान किए हैं।
आठ लाख का ई-चालान से राजस्व प्राप्त हुआ है।
-अजीज उल हक, एसपी ट्रैफिक
आरटीओ की प्रवर्तन की टीम ने अगस्त माह में अलीगढ़ में 719 वाहनों के चालान कर 28 लाख 27 हजार जुर्माना वसूला है।
फरीदुद्दीन, आरटीओ प्रवर्तन