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अलीगढ़ः बैंक खाते से ही हो सकेगा दस हजार से अधिक चुनावी खर्च

Wed, 19 Jan 2022 12:33 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 12:33 AM IST
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More than ten thousand election expenses can be done from the bank account
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के रण में उतर रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपया ही अपने चुनाव अभियान में खर्च कर सकेंगे। दस हजार रुपये से अधिक खर्च मात्र बैंक खाते के जरिए ही हो सकेगा। प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि चुनावी मैदान में उतर रहे हर प्रत्याशी को चुनाव अभियान के लिए अलग से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना होगा। दस हजार या उससे अधिक का खर्च इसी बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। चाय-पान से लेकर चुनावी सभाएं, प्रचार अभियान, अभियान में प्रयुक्त होने वाली गाडियां, पेट्रोल अथवा डीजल से लेकर अन्य सभी प्रतिदिन के खर्चों का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। व्यय पर्यवेक्षक की टीम तीन बार इस खर्च की समीक्षा करेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की है। इससे अधिक खर्चा करने वाले प्रत्याशी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
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