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Aligarh News: नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना

Fri, 15 May 2026 04:50 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 15 May 2026 04:50 PM IST
सार

न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कुलदीप को दोषी पाया और 20 वर्ष की सख्त कैद के साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र में नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में न्यायालय पॉक्सो-01 ने आरोपी कुलदीप उर्फ लोकेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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मामला वर्ष 2022 का है। थाना मडराक में आरोपी कुलदीप उर्फ लोकेश पुत्र रमेशचन्द्र के खिलाफ धारा अप्राकृतिक कृत्य और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त पर एक नाबालिग के साथ कुकर्म करने का गंभीर आरोप था। 
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अभियोजन विभाग की मजबूत दलीलों के कारण आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कुलदीप को दोषी पाया और 20 वर्ष की सख्त कैद के साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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